
रियासी, 8 जनवरी 2026: समाज कल्याण विभाग, रियासी द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम मंदिर, जीज चौक कटरा तथा पंचायत सिरला, रियासी में आयोजित हुए, जिनका मुख्य उद्देश्य किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सख्त क्रियान्वयन और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जन-जागरूकता फैलाना रहा।
कार्यक्रम जिला समाज कल्याण अधिकारी-सह-जिला बाल संरक्षण अधिकारी रियासी, सचिन शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों के उल्लंघन के प्रति प्रशासन की नीति शून्य सहनशीलता की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह न केवल अपराध है बल्कि यह बच्चों के साथ क्रूरता, उपेक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है, जिस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
कार्यक्रम जिला समाज कल्याण अधिकारी-सह-जिला बाल संरक्षण अधिकारी रियासी, सचिन शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों के उल्लंघन के प्रति प्रशासन की नीति शून्य सहनशीलता की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह न केवल अपराध है बल्कि यह बच्चों के साथ क्रूरता, उपेक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है, जिस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

कार्यक्रमों के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी व्यापक रूप से दी गई, ताकि बाल विवाह या बच्चों से जुड़े किसी भी अपराध की तुरंत सूचना दी जा सके। इन जागरूकता कार्यक्रमों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी तथा धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

